बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023
बिहार सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में मदद करने के लिए बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की लागत का 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी दी जाती है।

लाभार्थी:
- बिहार के सभी किसान, जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता:
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान का बैंक खाता होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
- किसान को बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के लिए, किसान को अपना नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, आदि विवरण प्रदान करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ, किसान को कृषि यंत्र की खरीद रसीद और बैंक खाता विवरण भी अपलोड करना होगा।
आवेदन शुल्क:
- आवेदन शुल्क ₹1000 है।
सब्सिडी दर:
- सब्सिडी दर कृषि यंत्र के प्रकार और किसान की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के किसानों को अधिक सब्सिडी दी जाती है।
आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें: https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
महत्वपूर्ण तिथियां:
- आवेदन शुरू होने की तिथि: 10 अक्टूबर, 2023
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2024
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
- किसान को सलाह दी जाती है कि वे बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
- किसान को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें।
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लाभ:
- यह योजना किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में मदद करती है।
- यह योजना किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है।
- यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का राशन कार्ड
- किसान का बैंक खाता विवरण
- कृषि यंत्र की खरीद रसीद
आवेदन करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया:
- बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- एक नए पृष्ठ पर, अपना नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, आदि विवरण दर्ज करें।
- कृषि यंत्र की खरीद रसीद अपलोड करें।
- बैंक खाता विवरण अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन करने के बाद, किसान को आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए और एक प्रति संबंधित कृषि विभाग को जमा करनी चाहिए।